गुजरात में सभी स्कूलों को अगले 30 दिनों में फायर एनओसी प्राप्त करने का आदेश जारी किया गया है. राज्य में जिन स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं है उन स्कूलों को अगले 10 दिन के भीतर यानी 5 अगस्त तक फायर एनओसी लेनी होगी. एक महीने बाद फायर एनओसी के लिए आवेदन खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा.
गुजरात के शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षाधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षाधिकारी समेत शासनाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि, वह अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों के पास फायर एनओसी और फायर सेफ्टी सुनिश्चित करें. अगर स्कूलों के पास फायर सेफ्टी और फायर एनओसी नहीं है, उन्हें अगले 30 दिन में जरुरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सूचित करें.
शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, फायर एनओसी नहीं है तो स्कूल अगले 10 दिन में एप्लीकेशन जमा करके अगले एक महीने में प्रमाणपत्र हासिल करें. अगले एक महीने के भीतर जो स्कूल फायर एनओसी के जरूरी प्रमाण पत्र हासिल नहीं करेंगे, उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. मौजूदा स्थिति में जिन स्कलों के पास फायर एनओसी या फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है ऐसे स्कूल के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 13 मार्गदर्शिका जारी की गई हैं, जिनका अगले एक महीने तक पालन करना रहेगा.
ये हैं मार्गदर्शिका-
अतुल तिवारी