Constitution Day 2020 : संविधान की प्रस्तावना में कब-क्या बदलाव किया गया? जानें पूरी कहानी

Constitution Day 2020: भारतीय संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहे हैं. लेकिन आज संविधान दिवस पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की. जिसने करोड़ों लोगों में चर्चा बटोरी थी. आज भी इस पर विवाद होता रहता है.

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Preamble of the Indian Constitution Preamble of the Indian Constitution

aajtak.in

  • नई द‍िल्ली ,
  • 26 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:45 AM IST

विधायी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को 'संशोधन' कहा जाता है. संविधान में संशोधन समय-समय पर होते रहते हैं. लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ. वो था इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के वक्त जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवाद', 'पंथनिरपेक्ष' और 'राष्ट्र की अखंडता' शब्द जोड़े गए. 

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आइए जानें प्रस्तावना क्या है?

26 नवंबर 1949 को  भारत का संविधान पारित हुआ. फिर 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी तौर पर देश में लागू हुआ. बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है. वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे.

भारत का संविधान लिखित संविधान है. इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना भी लिखी है, जो संविधान की मूल भावना को सामने रखती है. क्या आप प्रस्तावना के बारे में जानते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया था. संविधान को समझने से पहले समझिए आखिर प्रस्तावना है क्या और इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है? तो बता दें कि प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया. इन आदर्शों को प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.

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प्रस्तावना को कैसे लाया गया?

संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण  किया गया था. संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी. जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना है.

इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वह संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया. इसी  कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी  जाना जाता है.

संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई?

भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है. वहीं  प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है. प्रस्तावना की शुरुआत "हम भारत के लोग" से शुरू होती है और "26 नवंबर 1949 अंगीकृत"  पर समाप्त होती है.

नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया. संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा संशोधित यह उद्देशिका कुछ इस तरह है.

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० "मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियिमत और आत्मार्पित करते हैं."

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पहले प्रस्तावना के मूल रूप में तीन महत्वपूर्ण शब्द थे- सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न (सॉवरेन), लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) गणराज्य (रिपब्लिक). इसके बाद 42वें संशोधन में बदलाव करके समाजवाद (सोशलिस्ट), पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) शब्द जोड़ दिए गए. कुछ लोगों की नजर में ये सकारात्मक बदलाव था तो कुछ इसे सरकार की ओर से भ्रम पैदा करने वाले बताए जाने लगे. 

प्रस्तावना की मुख्य बातें:

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संविधान की प्रस्तावना को 'संविधान की कुंजी' कहा जाता है.

प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्रबिंदु अथवा स्त्रोत 'भारत के लोग' ही हैं.

प्रस्तावना में लिखित शब्द जैसे "हम भारत के लोग इस संविधान को" अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं." भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं.

प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957 के निर्णय में घोषित किया गया.

बेरुबाड़ी यूनियन वाद (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है.

बेरुबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना. इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती. सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है. इसलिए विधायिका (संसद) उसमें संशोधन कर सकती है.

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केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना.

संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, स्‍पष्‍टत: संसद वैसा संशोधन कर सकती है, जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है. 

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