काला हिरण मामले में सलमान खान को हाईकोर्ट से मिली ये राहत, जोधपुर कोर्ट को जारी किया नोटिस

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार के मामले में जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायालय को नोटिस जारी कर दिया है. इस नोटिस में सलमान खान से संबंधित तीनों अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं.

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अभिनेता सलमान खान (फाइल फोटो) अभिनेता सलमान खान (फाइल फोटो)

अशोक शर्मा

  • जोधपुर ,
  • 06 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 12:44 PM IST
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
  • निचली कोर्ट में सलमान मामले की सुनवाई पर रोक
  • सलमान ने हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर करने की अपील की थी
  • इससे पहले भी साल 2011 में ट्रांसफर हुए हैं मामले

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार के मामले में जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायालय को नोटिस जारी कर दिया है. इस नोटिस में सलमान खान से संबंधित तीनों अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं. सलमान खान की ओर से दाखिल की गई 'स्थानांतरण याचिका' पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित लोगों से जवाब तलब किया है.

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सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका पेश की थी. पिछली तारीख पर न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया था. शुक्रवार को सलमान की याचिका न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध हुई थी. सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा. सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानांतरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही मामले से है.

एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से, बरी किये गए सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है.

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जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्र एवं दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पहले से ही पेश की गई थी क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया गया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है, तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

सलमान के वकील सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी वे तीन अपीलें जो अपीलांट अदालत में विचाराधीन हैं, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए.

न्यायाधीश गर्ग ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार करते हुए, जवाब के लिए समय चाहा, जिस पर कोर्ट ने 09 अप्रैल तक का समय दिया है. वहीं शिकायतकर्ता पूनमचंद ,सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह को भी नोटिस जारी किए गए हैं. गौरतलब है कि सलमान खान से जुड़ी अपीलों पर अपीलांट न्यायालय में 10 मार्च को सुनवाई पहले से ही मुकर्रर थी, ऐसे में अब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के चलते उसे स्थगित कर दिया गया है.

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