पंजाब में कोरोना (Corona) मामलों की बढ़ोतरी की वजह से सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night curfew announced Punjab) का ऐलान कर दिया है. कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. इसके अलावा धारा 144 भी लगा दी गई है. आवश्यक गतिविधियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं.
गाइडलाइन में सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए. स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे. सरकार ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम को बढ़ावा दें. मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे.
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
इसके अलावा बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालयों, चिड़ियाघरों आदि को उनके 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है. सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा रहा है. सभी खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे. एसी बसें 50% क्षमता पर चलेंगी.
जारी गाइडलाइन के अनुसार, उद्योग, कार्यालय आदि (सरकारी और निजी दोनों), की आवाजाही, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की उतराई और कार्गो और व्यक्तियों की यात्रा के बाद उनके गंतव्य के लिए यात्रा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से अनुमति को लेकर सख्ती बरती जा रही है.
ललित शर्मा