सीतारमण बोलीं- लॉकडाउन के बीच 12 लाख लोगों ने 3,360 करोड़ रुपये PF निकाले

वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले दो माह के दौरान ईपीएफओ के 12 लाख सदस्यों ने 3,360 करोड़ रुपये की निकासी की है.

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कोरोना संकट की वजह से पीएफ निकासी के नियम में छूट कोरोना संकट की वजह से पीएफ निकासी के नियम में छूट

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 मई 2020,
  • अपडेटेड 6:31 PM IST
  • कोरोना की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू
  • पीएफ की निकाली गई राशि को वापस जमा कराने की जरूरत नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3,360 करोड़ रुपये की निकासी की है.

ईपीएफओ ने 28 मार्च को लॉकडाउन की वजह से कर्मचारियों पीएम एडवांस निकालने की अनुमति दी थी. श्रमिकों को यह राशि वापस जमा नहीं करानी होगी. कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है.

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कोरोना संकट के बीच पीएफ निकासी पर टैक्स छूट

वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले दो माह के दौरान ईपीएफओ के 12 लाख सदस्यों ने 3,360 करोड़ रुपये की निकासी की है.

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केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी भविष्यि निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 12 लाख दावों का निपटान किया है. ईपीएफ येाजना से विशेष निकासी का प्रावधान सरकार द्वारा घोषित पीएमजीकेवाई योजना का हिस्सा है.

पीएफ निकालने ये हैं नियम

इस प्रावधान के तहत सदस्य तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या सदस्य के खाते में पड़ी राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं, इस राशि को उन्हें वापस जमा कराने की जरूरत नहीं होगी.

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सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 2.2 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को पीएमजीकेवाई योजना के तहत 3,950 करोड़ रुपये दिए गए. इससे पहले मार्च में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों से 52,000 करोड़ रुपये के निर्माण उपकर से 3.5 करोड़ निर्माण श्रमिकों को वित्तीय मदद देने को कहा था.

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