बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया. अब सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान की गाइडलाइन जारी की गई है.
इस गाइडलाइन में 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों में छूट दी गई है. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंक, ATM, पूंजी और कर्ज बाज़ार, बीमा कंपनियां पहले की तरह अपना काम करती रहेंगी. इन पर लॉकडाउन की बढ़ाई गई अवधि का कोई असर नहीं होगा. मंत्रालय की गाइडलाइन के 7वें प्वाइंट में फाइनेंशियल सेक्टर का जिक्र किया गया है. इसमें 4 मुख्य बातों पर गौर किया गया है.
1. RBI और RBI रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स के अलावा NPCL, CCIL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स अपना काम पहले की तरह ही करते रहेंगे.
2. बैंक ब्रांच, ATM, पोस्टल सर्विसेज भी पहले की तरह ही चलता रहेगा. बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए IT वेंडर्स भी अपना काम करेंगे.
- वहीं DBT (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) का काम पूरा होने तक सामान्य वर्किंग आवर के हिसाब से काम होगा.
-लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैंक के ब्रांच में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएंगे. इसके अलावा बैंक के ब्रांचों में सोशल डिस्टेंशिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
3.वहीं सेबी, कैपिटल और डेट मार्केट का काम भी पहले की तरह चलता रहेगा.
4. IRDA और इंश्योरेंस कंपनियों का काम भी पहले की तरह चलेगा.
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ये नियम उन्हीं इलाकों में लागू होंगे जहां कोरोना संक्रमण वाला या हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया है. अगर 20 अप्रैल के बाद किसी इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है तो बैंकिंग से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कृषि, मत्सय से जुड़े कारोबार को खोलने की इजाजत दे दी है.
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