13.28 करोड़ पैन कार्ड आधार से हुए लिंक, जानिए क्यों है ये जरूरी

आधार कार्ड  से मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट ही नहीं, बल्कि पैन कार्ड को भी लिंक करना जरूरी है. अब तक कुल 13.28 करोड़ पैन कार्ड को आधार से जोड़ा गया है.

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विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:13 PM IST

आधार कार्ड  से मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट ही नहीं, बल्कि पैन कार्ड को भी लिंक करना जरूरी है. अब तक कुल 13.28 करोड़ पैन कार्ड को आधार से जोड़ा गया है. आध‍िकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा 35 फीसदी तक पहुंच गया है.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना वैसे तो अनिवार्य  नहीं है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए यह जरूरी  है.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ कर चुका है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा.

आईटीआर प्रोसेस न होने का मतलब है कि आपका आईटीआर भरा नहीं माना जाएगा. इसकी वजह से आप पर टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाने जैसी कार्रवाई कर सकता है.

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपके लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यह काम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आपका आधार नंबर और पैन नंबर होना जरूरी है.

बता दें कि आधार कार्ड से पैन कार्ड के अलावा आपके बैंक खाते और मोबाइल नंबर को भी लिंक करना जरूरी है. फिलहाल बैंक खाते को लिंक करने के लिए आपके पास नेटबैंकिंग का ऑप्शन है. वहीं, मोबाइल को लिंक करने के लिए कई विकल्प अगले महीने आ सकते हैं.

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