Budget 2024: बेसिक छूट को 3 से 5 लाख करने की मांग, बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान

न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब के तहत अगर छूट की सीमा 3 लाख रुपये है. इसके बाद सभी टैक्‍सपेयर्स को 50 हजार रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलता है. ये टैक्‍स स्‍लैब 7 लाख से ज्‍यादा इनकम वालों पर लागू होता है.

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aajtak.in

  • नई दिल्‍ली ,
  • 20 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 9:30 AM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम मोदी 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी. टैक्‍सपेयर्स को टैक्‍स रेट्स में संभावित कटौती और छूट सीमा में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. बजट 2023 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने टैक्‍स नीतियों में कई संशोधन किए थे. अब इस बार के बजट में कुछ खास ऐलान की उम्‍मीद की जा रही है. 

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3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो सकता है बेसिक छूट 
23 जुलाई को बजट पेश किए जाने से पहले, ऐसी खबरें आई हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण उपभोग को बढ़ावा देने के लिए टैक्‍स राहत उपायों को शुरू करने पर विचार कर रही हैं. संभावनाओं में न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 15 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक के सालाना आय के लिए आयकर स्लैब को बेहतर बनाना है. इसके अलावा, ये भी कहा जा रहा है कि टैक्‍स स्‍लैब के तहत बेसिक आयकर टैक्‍स छूट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है.  

पुराने टैक्‍स व्‍यवस्‍था में बदलाव की कम उम्‍मीद 
एक्‍सपर्ट्स का अनुमान है कि सरकार न्‍यू टैक्‍स व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर सकती है. इसके अलावा, यह संभावना नहीं है कि पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को नए टैक्‍स सिस्‍टम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है. 

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अभी न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब
न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब के तहत अगर  छूट की सीमा 3 लाख रुपये है. इसके बाद सभी टैक्‍सपेयर्स को 50 हजार रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलता है. ये टैक्‍स स्‍लैब 7 लाख से ज्‍यादा इनकम वालों पर लागू होता है. 

टैक्‍स स्लैब की रेट 

  • 3 लाख रुपये तक 0%
  • 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक 5% (धारा 87A के तहत टैक्‍स छूट)
  • 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक 10% (धारा 87A के तहत 7 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट)
  • 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 15%
  • 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 20%
  • 15 लाख रुपये से अधिक 30%

अगर छूट सीमा 5 लाख होता है तो क्‍या होगा टैक्‍स स्‍लैब? 
अगर 5 लाख रुपये टैक्‍स स्लैब में बेसिक छूट हो तो 5 लाख रुपये की बढ़ी हुई छूट सीमा के बाद टैक्‍स छूट इनकम की सीमा बढ़ जाएगी और फिर इसके बाद मानक कटौती 50,000 रुपये होगी. 

टैक्‍स स्लैब ( न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब के तहत माना गया) टैक्‍स की दर

  • 5 लाख रुपये तक 0%
  • 5 लाख से 6 लाख रुपये 5% (धारा 87A के तहत टैक्‍स छूट)
  • 6 लाख से 9 लाख रुपये 10% (8 लाख रुपये तक की इनकम पर धारा 87A के तहत टैक्‍स छूट)
  • 9 लाख से 12 लाख रुपये 15%
  • 12 लाख से 15 लाख रुपये 20%
  • 15 लाख रुपये और उससे अधिक 30% 
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