बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और 17 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें उन पर "धोखाधड़ी" के माध्यम से आवासीय भूखंड खरीदने का आरोप लगाया गया है.
गुरुवार को, ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया. चूंकि आरोपी फरार थे, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
सायमा वाजेद पुतुल वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां के प्रधानमंत्री रहते हुए राजधानी विकास प्राधिकरण (RAJUK) के नियमों को दरकिनार कर भूखंड प्राप्त किया. आरोपपत्र के मुताबिक, उन्होंने अपनी मां को प्रभावित कर भूखंड की अर्जी सीधे उन्हें दी, न कि RAJUK को, जो नियमों के खिलाफ था.
इस कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला
सांविधिक भ्रष्टाचार एजेंसी (ACC) के अभियोजक मीर अहमद सलाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने मामले में एसीसी के आरोप पत्र को स्वीकार करते हुए वारंट जारी किया.
चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुतुल और उनके परिवार के पास पहले से ही कार्त्रीपक्खा (राजुक) क्षेत्र में एक मकान या फ्लैट मौजूद था, इसके बावजूद उन्होंने अवैध रूप से एक और भूखंड प्राप्त करने की कोशिश की.जमीन से जुड़े आरोप की सुनवाई के लिए 4 मई को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है.
इस मामले के अलावा, एसीसी ने एक दिन पहले यह जानकारी दी थी कि वह शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, और एक पूर्व अधिकारी द्वारा "मुजीब शताब्दी समारोह" के दौरान4,000 करोड़ टका के दुरुपयोग की जांच भी शुरू कर चुकी है. यह धनराशि राष्ट्रीय कोष से खर्च की गई थी.
इस समारोह का आयोजन 2020 में बांग्लादेश के संस्थापक नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर किया गया था, जब हसीना की आवामी लीग सरकार सत्ता में थी. इस समारोह के समन्वयक रहे कमाल अब्दुल नासिर चौधरी थे जो पहले सरकार के मुख्य सचिव थे, पर भी जांच चल रही है.
यह भी पढ़ें: 'भारत में रहकर उकसाऊ बयान देती हैं...', PM मोदी से मिलकर यूनुस ने उठाया शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा
पहले भी जारी हो चुके हैं अरेस्ट वांरट
इससे पहले, बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और उनके कई राजनीतिक सहयोगियों व उच्च अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और जबरन गायब करने जैसे गंभीर आरोपों में दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
ACC अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल मोमेन ने इस सप्ताह कहा कि “भ्रष्टाचारियों में पूर्व प्रधानमंत्री और एक आम अपराधी में कोई फर्क नहीं है. जो प्रक्रिया एक भगोड़े को वापस लाने के लिए अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया हसीना के लिए भी लागू होगी.” हसीना पर सामूहिक हत्याओं और मानवता के खिलाफ अपराध, जबरन गायब होने जैसे कई आरोप भी हैं, जबकि ये मामले बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में दायर किए जा रहे थे.