पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार में शनिवार को जिला अदालत ने एक दिल दहला देने वाले मामले में चार परिजनों की हत्या के दोषी मोहम्मद आसिफ को फांसी की सजा सुनाई है. यह वारदात 28 फरवरी 2021 को कालियाचक थाना क्षेत्र के 16 माइल इलाके में हुई थी, जो एक पारिवारिक संपत्ति विवाद का नतीजा थी.
जिला सत्र न्यायाधीश सुभायु बनर्जी ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत आसिफ को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहम्मद आसिफ ने पहले अपने पिता जवाद अली (53), मां इरा बीबी (36), बहन रीमा खातून (16) और दादी अलेक नूर बेवा (72) को नशे की दवा देकर बेहोश किया और फिर एक-एक कर सबकी गला दबाकर हत्या कर दी.
हत्या के बाद आसिफ ने पहले से घर के स्टोररूम में बनाए गए एक गुप्त जलाशय में चारों शवों को दफनाया और उसे ईंट-सीमेंट से सील कर दिया, ताकि किसी को शक न हो.
आसिफ ने अपने बड़े भाई मोहम्मद आरिफ को भी नशीला पदार्थ दिया था, लेकिन वह समय रहते होश में आ गया और किसी तरह जान बचाकर भाग निकला. आरिफ के बयान के आधार पर पुलिस ने तीन महीने बाद जलाशय की खुदाई कर चारों सड़े-गले शव बरामद किए और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया.
सरकारी वकील विभास चटर्जी ने कोर्ट को बताया कि आसिफ ने पूरी योजना बड़ी ही चालाकी से बनाई थी ताकि किसी को संदेह न हो. कोर्ट ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए फांसी की सजा दी है.