पश्चिम बंगाल के मालदा में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड के मामले में जिला अदालत ने शनिवार को दोषी मोहम्मद आसिफ को मौत की सजा सुनाई है. आसिफ ने संपत्ति विवाद के चलते अपने माता-पिता, बहन और दादी की हत्या कर उनके शवों को एक जलाशय में दफना दिया था, जिसे उसने पहले से अपने घर के स्टोररूम में बनवाया था.
2021 में की थी पूरे परिवार की हत्या
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह सनसनीखेज घटना 28 फरवरी 2021 को कालियाचक थाना क्षेत्र के 16 माइल इलाके में घटित हुई थी. जिला सत्र न्यायाधीश सुभायू बनर्जी ने इस मामले में आसिफ को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई.
सरकारी वकील बिभास चटर्जी ने बताया कि मोहम्मद आसिफ ने पहले अपने पिता जवाद अली (53), मां इरा बीबी (36), बहन रीमा खातून (16) और दादी अलेक नूर बेवा (72) को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और फिर एक-एक कर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने पहले से बनाए गए गुप्त जलाशय में सभी शवों को दफनाकर उस पर ईंट और सीमेंट से पक्की दीवार बना दी, ताकि किसी को शक न हो.
आसिफ ने अपने बड़े भाई मोहम्मद आरिफ को भी नशीला पदार्थ दिया था, लेकिन सौभाग्य से वह समय रहते होश में आ गया और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में सफल रहा. आरिफ के बयान के आधार पर पुलिस ने तीन महीने बाद स्टोररूम की फर्श के नीचे से सभी शवों को बरामद किया और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया.
मामले की गंभीरता, सुनियोजित हत्याकांड और पूरे परिवार के सामूहिक संहार को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस अपराध को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' श्रेणी का करार दिया और मृत्युदंड की सजा सुनाई. जज ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार का अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देता है और आरोपी को उसके कृत्य के अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए.