24 Oct 2026
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भारत में मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग (SIM Binding) नियम को लागू करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा निर्धारित की है.
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1 जनवरी 2027 से मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम लागू होने वाला है. इसका सीधा असर WhatsApp, टेलीग्राम समेत कई मैसेजिंग ऐप्स पर नजर आएगा.
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भारत सरकार का दूरसंचार विभाग (DoT) कंफर्म कर चुका है कि मैसेजिंग ऐप को कंफर्म करना होगा कि मैसेजिंग ऐप के जुड़े अकाउंट की सिम उसी फोन में है.
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सिम बाइडिंग फीचर की मदद से सरकार साइबर ठगी पर लगाम लगाना चाहती है. दरअसल, बहुत से साइबर ठग वॉट्सऐप एक्टिवेट करने के बाद सिम बंद करा देते थे.
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सिम बंद होने के बाद भी इंटरनेट की मदद से WhatsApp उस नंबर पर काम करता रहता था. ऐसे साइबर ठग उसका इस्तेमाल करके लोगों को शिकार बनाते थे.
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मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइडिंग नियम लागू होने के बाद अगर शख्स वॉट्सऐप चलाने के बाद उस फोन से सिम निकाल देते हैं या फिर सिम बंद कराते हैं, तो वॉट्सऐप भी बंद हो जाएगा.
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बैंकिंग ऐप्स में सिम बाइडिंग फीचर पहले से काम कर रहा है. सिम निकालने के बाद बैंकिंग ऐप्स बंद हो जाते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट हैं.
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कई मैसेजिंग ऐप्स पर असर दिखेगा, जिसमें वॉट्सऐप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, अराट्टाई, शेयरचैट, जोश, जियो चैट और सिग्नल जैसे नाम शामिल हैं.
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वॉट्सऐप वेब और डेस्कटॉप ऐप पर ये कैसे काम करेगा, उसके बारे में आगे डिटेल्स दी जाएगा. टाइमिंग को लेकर नियम आ सकता है.
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