दिवाली पर Green Crackers जलाने की इजाजत, जानिए क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

15 Oct 2025

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दे दी है. आइए जानते हैं क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखों की इजाजत दे दी है. साथ ही कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे.

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केवल QR कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की तय स्थानों पर अनुमति दी जाने की बात कही गई है.

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ग्रीन पटाखों को पर्यावरण के अनुकूल बताया जाता है जो सामान्य पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं. इन्हें सीएसआईआर-एनईईआरआई ने विकसित किया है.

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

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ये पटाखे बिना हानिकारक रसायनों के बनते हैं. इनमें 30% कम धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) निकलता है.

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सामान्य पटाखे 160 डेसिबल की आवाज पैदा करने वाला तो वहीं ग्रीन पटाखों को 100-125 डेसिबल तक सीमित आवाज करने वाला बताया जाता है.

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ग्रीन पटाखे सिर्फ प्रमाणित विक्रेताओं से मिलते हैं. बता दें इन पर 'ग्रीन क्रैकर' लेबल, CSIR-NEERI का सर्टिफिकेट और क्यूआर कोड होता है. स्कैन करने पर विवरण मिलता है.

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