07 November 2025
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यूएई के स्कूलों में परीक्षा में नकल करने के बारे में सोचें भी नहीं. क्योंकि यहां ऐसा करना बड़ा अपराध माना जाता है.
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परीक्षा में नकल करने औरकराने वालों के लिए कठोर दंड और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है.
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संयुक्त अरब अमीरात के स्कूल 20 नवंबर से शुरू होने वाली पहली टर्म की केंद्रीय परीक्षाओं के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने गाइडलाइन का पालन करने के महत्व को दोहराया है.
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खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षा में कदाचार और धोखाधड़ी से निपटने के लिए वहां बकायदा एक गाइडलाइन बनाई गई है.
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यह गाइडलाइन 2023 के संघीय कानून संख्या 33 से जुड़ी हुई है, जो परीक्षा संबंधी अपराधों और धोखाधड़ी से जोड़ती है.
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यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक मूल्यांकन विश्वसनीय और भरोसेमंद बने रहें, इसके लिए बेईमानी करने वाले किसी भी व्यक्ति - छात्रों, कर्मचारियों या संस्थानों - पर कठोर दंड लगाया जाता है.
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यह इस बात पर ज़ोर देता है कि धोखाधड़ी केवल स्कूल का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक कानूनी अपराध है.
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इसमें परीक्षाओं की तैयारी, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के बारे में विस्तृत नियम हैं. साथ ही इसमें धोखाधड़ी के लिए स्पष्ट दंड के बारे में भी जानकारी दी गई है.
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साथ ही परीक्षा से संबंधित किसी भी उल्लंघन के लिए छात्रों और स्कूल स्टाफ दोनों को जवाबदेह ठहराया गया है.
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नकल करते पकड़े गए छात्रों के लिए जिस विषय में धोखाधड़ी हुई, उसमें शून्य अंक देने का प्रावधान है.
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यदि उत्तर पुस्तिका को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया हो तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा.
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मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जवाबदेही सभी पर लागू होती है. अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी किसी छात्र को नकल करने में मदद करता है तो उसे भी दंड दिया जाएगा.
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शिक्षक या कर्मचारी पर 200,000 दिरहम तक का जुर्माना लगेगा. भारत में यह राशि 48 लाख रुपये के बराबर है.
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