दुबई से कितना सोना ला सकते हैं भारतीय, जानें क्या हैं नियम

05 March 2025

कन्नड़ और तमिल फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. उन्हें डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया.

Photo Credit: FB Id @Ranya Rao

जब वह दुबई से भारत लौटर रही थीं तब उनकी जैकेट से 14.2Kg सोना बरामद किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 12.56 करोड़ रुपये बताई गई है. कुछ लोग इसके बाद सर्च कर रहे हैं कि दुबई से कितना सोना लाया जा सकता है.

Photo Credit: FB Id @Ranya Rao

भारत में दुबई से सोना लाने की सीमा कस्टम नियमों के अनुसार निर्धारित होती है. यदि कोई व्यक्ति इस सीमा से अधिक सोना लाता है और उसे घोषित नहीं करता, तो यह कानून के खिलाफ माना जाता है.

Indian Embassy की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार,  पुरुष यात्री अपने साथ अधिकतम ₹50,000 मूल्य, महिला यात्री अधिकतम ₹1,00,000 मूल्य ड्यूटी-फ्री गोल्ड ला सकते हैं.

दुबई से भारत सोना लाने के नियम

ये सीमा एक साल से विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए है. इसके अलावा कस्टम ड्यूटी देने के साथ एक किलो तक सोना इंपोर्ट किया जा सकता है. 

हालांकि, अगर कोई 6 महीने से ज्यादा वक्त में विदेश से आता है तो 12.5 फीसदी ड्यूटी के साथ 1.25 फीसदी सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना होता है. वहीं, अन्य स्थितियों में 38.5 फीसदी ड्यूटी देनी होती है. 

अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक सोना लाता है और उसे घोषित नहीं करता. अगर कोई अवैध रूप से छिपाकर सोना तस्करी करता है.

कब माना जाता है अपराध?

अगर सोना बिस्किट, बार या सिक्के के रूप में है और उसे कस्टम में घोषित नहीं किया जाता. या सोना काले धन या अपराध से जुड़ा हो तो अपराध माना जाता है.

अगर आप दुबई से सोना ला रहे हैं, तो उसकी मात्रा और कस्टम नियमों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.