5 May, 2023
By: Business Team
जान लीजिए Tax बचाने के ये 5 जबरदस्त तरीके, मिलेगा इतना फायदा
Income Tax बचाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके तलाशते रहते हैं.
कई बार टैक्स बचाने (Tax Saving) के चक्कर में लोग गलती कर बैठते हैं.
टैक्स बचाने के लिए सरकार ने कई विकल्प दिए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं.
NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है.
NPS में निवेश कर आप Income Tax में कुल 2 लाख रुपये की छूट का फायदा ले सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में निवेश कर 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं.
PPF में निवेश कर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं.
हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज और होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं.
80C के तहत डिडक्शन की सुविधा लेने के लिए टैक्सपेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना होगा.
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