1 October 2026
By: Aaj Tak Auto
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सरकार सख्त हो चुकी है. आज यानी 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है.
Photo: ITG
आज से उन वाहनों को फ्यूल (पेट्रोल-डीजल) नहीं दिया जाएगा, जिनका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वैलिड नहीं है या एक्सपायर्ड हो गया है.
Photo: ITG
कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) के मुताबिक आज से पूरे NCR में बिना वैलिड PUC वाले वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगाने का प्रावधान लागू हो गया है.
Photo: Freepik
इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं. जिससे नंबर प्लेट से यह जांचा जा सकेगा कि वाहनों का PUC वैध है या नहीं.
Photo: Screengrab
दिल्ली सरकार इस बार सर्दियों के शुरू होने से पहले ही प्रदूषण पर करारा प्रहार करने की तैयारी में है. इसके लिए हाल ही में कई नए नियम तय किए गए हैं.
Photo: PTI
जिसमें दिल्ली में उन पुराने बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक भी लगाया गया है, जो BS6 स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते हैं.
Photo: PTI
इसके अलावा बिना पीयूसी या एक्पायर्ड पीयूसी के साथ यदि कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी है.
Photo: PTI
नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन बिना वैलिड PUC के चलते हुए पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है.
Photo: PTI
इसलिए गाड़ी निकालने से पहले आप भी अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट चेक कर लें. यदि सर्टिफिकेट जल्द खत्म होने वाला है तो इसे बनवा लें.
Video: ITG
PUC सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आप किसी भी PUC जांच केंद्र या पेट्रोल पर जा कर कुछ मिनटों में ही इसे बनवा सकते हैं.
Photo: Getty
PUC सर्टिफिकेट की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए इसकी फीस तकरीबन 70 से 80 रुपये है. वहीं चारपहिया वाहनों के लिए 100 से 140 रुपये है.
Photo: Getty
Photo: Getty