₹70 के चक्कर में ₹10,000 का चालान! गाड़ी मालिक तुरंत कर लें ये काम

1 October 2026

By: Aaj Tak Auto

दिल्ली-NCR में सख्ती

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सरकार सख्त हो चुकी है. आज यानी 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है.

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PUC की जांच

आज से उन वाहनों को फ्यूल (पेट्रोल-डीजल) नहीं दिया जाएगा, जिनका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वैलिड नहीं है या एक्सपायर्ड हो गया है.

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नहीं मिलेगा फ्यूल

कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) के मुताबिक आज से पूरे NCR में बिना वैलिड PUC वाले वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगाने का प्रावधान लागू हो गया है.

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कैमरों से निगरानी

इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं. जिससे नंबर प्लेट से यह जांचा जा सकेगा कि वाहनों का PUC वैध है या नहीं.

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सर्दियों के पहले बड़ी तैयारी

दिल्ली सरकार इस बार सर्दियों के शुरू होने से पहले ही प्रदूषण पर करारा प्रहार करने की तैयारी में है. इसके लिए हाल ही में कई नए नियम तय किए गए हैं.

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पुराने वाहनों पर रोक

जिसमें दिल्ली में उन पुराने बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक भी लगाया गया है, जो BS6 स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते हैं.

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बिना PUC वाले वाहनों पर कार्रवाई

इसके अलावा बिना पीयूसी या एक्पायर्ड पीयूसी के साथ यदि कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी है.

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कटेगा 10,000 तक का चालान

नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन बिना वैलिड PUC के चलते हुए पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है.

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PUC चेक करना जरूरी

इसलिए गाड़ी निकालने से पहले आप भी अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट चेक कर लें. यदि सर्टिफिकेट जल्द खत्म होने वाला है तो इसे बनवा लें.

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कैसे बनेगा PUC सर्टिफिकेट

PUC सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आप किसी भी PUC जांच केंद्र या पेट्रोल पर जा कर कुछ मिनटों में ही इसे बनवा सकते हैं.

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कितनी है फीस

PUC सर्टिफिकेट की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए इसकी फीस तकरीबन 70 से 80 रुपये है. वहीं चारपहिया वाहनों के लिए 100 से 140 रुपये है.

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