गाड़ियों के लिए सुप्रीम आदेश! बदल जाएंगे फ्यूल-इंश्योरेंस के ये नियम

5 August 2026

By: Aaj Tak Auto

वाहन चालकों के लिए जरूरी

सड़क पर गाड़ी चलाते हैं. तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि अब मामला सिर्फ चालान या आरसी तक सीमित नहीं रहने वाला. 

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सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निर्देश दिए हैं जो आने वाले समय में हर कार और बाइक मालिक की जेब, बीमा और यहां तक कि पेट्रोल पंप तक पहुंच पर असर डाल सकते हैं. 

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क्या हो सकता है?

अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप वाला आपको तेल देने से मना कर सकता है. और अब कई साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस साथ में लेना होगा. 

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पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने बीमा नियामक IRDA और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है.

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फ्यूल से पहले जांच

इस प्रोजेक्ट के तहत पेट्रोल पंप पर वाहन को फ्यूल देने से पहले उसके इंश्योरेंस की वैलिडिटी की जांच की जा सकती है. 

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नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल

यदि वाहन का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है या वैलिड नहीं है, तो उसे तब तक पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, जब तक नया बीमा नहीं कराया जाता.

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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नई कार खरीदते समय 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और नई टू-व्हीलर खरीदते समय 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होगा. 

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एक्सीडेंट में मुआवजा

यानी वाहन खरीदते ही मालिक को तय अवधि का बीमा भी साथ में लेना होगा. ताकि वाहन हमेशा इंश्योर्ड रहें और एक्सीडेंट में पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके.

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ANPR कैमरों से जांच

कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों को VAHAN पोर्टल से जोड़ा जाए.

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पहचान करना आसान

इससे कैमरे वाहन का नंबर रीड कर तुरंत यह जांच सकेंगे कि उसका बीमा वैलिड है या नहीं. इससे बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान करना आसान होगा.

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ई-चालान की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे बिना वैलिड बीमा वाले वाहनों का ऑटोमैटिक ई-चालान जारी किया जा सके.

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डेटा का इस्तेमाल

इसके लिए स्टेट पुलिस, इंश्योरेंस ब्यूरो और VAHAN पोर्टल के अपडेटेड डेटा का इस्तेमाल करेगी. इससे बिना बीमा वाले वाहनों पर नज़र रखी जा सकेगी.

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IRDA को निर्देश

कोर्ट ने IRDA को इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्मेट में बदलाव करने का भी निर्देश दिया है. अब फोर लेवल वाला नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.

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पॉलिसी समझना आसान

ताकि वाहन मालिक आसानी से समझ सकें कि उनकी पॉलिसी में कौन-कौन सा कवर शामिल है. 

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कैसा होगा स्ट्रक्चर

इसमें बेस पॉलिसी के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा, जबकि ओन डैमेज कवर, पिलियन राइडर या पैसेंजर इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं को अलग से दिखाया जाएगा.

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स्कैनिंग बेस्ड टोल

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय को टोल प्लाजा की जगह स्कैनिंग आधारित टोल प्वाइंट लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्देश दिया है. 

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