DL होगा सस्पेंड... नहीं मिलेगी NOC! बदल गए टोल-ट्रैफिक और FAStag नियम
30 Jan 2026
By; Aaj Tak Auto
बेहतर यातायात व्यवस्था
सरकार यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए टोल और ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रही है. इनमें से कुछ नियम 1 फरवरी से ही लागू होंगे.
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क्या हैं नए नियम
जहां इन नए नियमों में सख्ती की गई है वहीं में FAStag यूजर्स को राहत भी मिलेगी. तो आइये देखें क्या है ये नए नियम.
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FAStag यूजर्स को राहत
सबसे पहले बात राहत की. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि, 1 फरवरी 2026 या उसके बाद जारी होने वाले सभी नए FASTag में KYV की जरूरत नहीं होगी.
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KVY की नहीं है जरूरत
अथॉरिटी ने कहा कि, नए जारी किए गए फास्टैग वाली कारों (कार, जीप, वैन) के लिए 'नो योर व्हीकल' (केवाईवी) की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है.
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लेकिन छिपा है रहस्य
हालांकि KYV को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है. यह सिर्फ विशेष परिस्थितियों में लागू होगी. जैसे FASTag किसी गलत वाहन से मिले, टैग सही तरीके से न लगा हो.
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टोल बकाए पर सख्ती
टोल के बकाए पर सरकार सख्त होने जा रही है. अगर टोल का पैसा सिस्टम में अटका, कट नहीं पाया या बकाया रह गया, तो उसका हिसाब आपकी गाड़ी के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा.
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नहीं मिलेगी NOC
अगर टोल की राशि बकाया रहती है तो वाहन मालिक को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं मिलेगी.
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होगी ये परेशानी
NOC न मिलने की स्थिति में आप अपनी गाड़ी बेच नहीं पाएंगे. दूसरे राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगा.
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ट्रकों को परमिट नहीं
इतना ही नहीं, टोल बकाया होने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया जा सकता है. और ट्रकों को नेशनल परमिट भी नहीं मिलेगा.
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फॉर्म 28 में बदलाव
NOC के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 28 को भी अपडेट कर दिया गया है. अब वाहन मालिक को इस फॉर्म में खुद यह घोषणा करनी होगी कि उसकी गाड़ी पर कोई टोल बकाया नहीं है.
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ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्ती
टोल सिस्टम के अलावा ट्रैफिक नियमों में भी सख्ती की गई है. अब बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ चालान ही नहीं कटेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है.
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सस्पेंड होगा DL
मंत्रालय के हालिया नोटिफिकेशन के अनुसार यदि कोई चालक एक साल में 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है.
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इनके पास होगा अधिकार
ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने का अधिकार रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस (DTO) के पास होगा.