6 May 2026
By: Aaj Tak Auto
दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब सिर्फ एक चालान भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सीधे आपकी जेब और गाड़ी से जुड़ी सुविधाओं पर असर डालेगा.
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सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसमें चालान को चैलेंज करने से पहले आधा जुर्माना जमा करना अनिवार्य होगा. यानी अब बहस बाद में और पेमेंट पहले करना पड़ेगा.
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तय समय सीमा चूकने पर न सिर्फ जुर्माना बढ़ेगा, बल्कि गाड़ी से जुड़ी जरूरी सर्विसेज भी रोकी जा सकती हैं. मतलब अब चालान को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा.
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से से ये जानकारी दी गई है कि, दिल्ली में ट्रैफिक नियम अब पूरी तरह बदल गए हैं.
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तो यदि आप भी दिल्ली में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है. आइये जानें क्या कहता है नया ट्रैफिक रूल.
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नए नियम के तहत अगर कोई वाहन मालिक चालान को कोर्ट में चुनौती देना चाहता है तो उसे पहले जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी.
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बिना पेमेंट के केस आगे नहीं बढ़ेगा. सरकार का कहना है कि अब चालान के निपटारे के लिए सीेध कोर्ट के बजाय ऑनलाइन चैलेंज करना होगा.
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अगर समय निकल गया तो सिस्टम खुद ही कार्रवाई शुरू कर देगा और रोजाना इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर भेजे जाएंगे.
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यह पूरा सिस्टम डिजिटल तरीके से काम करेगा. एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के जरिए चालान जारी होने से लेकर उसके निपटारे तक हर कदम पर नजर रखी जाएगी.
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समय पर चालान न भरने पर वाहन से जुड़ी कई सेवाएं जैसे टैक्स भुगतान या लाइसेंस रिन्यूअल रोके जा सकते हैं.
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वाहन का रजिस्ट्रेशन “नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड” मार्क किया जा सकता है. कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है.
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जो लोग साल में पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, उन्हें “सीरियस ऑफेंडर” माना जाएगा. ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी हो सकता है.
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45 दिनों के भीतर चालान भरना या ऑनलाइन चुनौती देना होगा. इसके बाद 30 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चालान मान्य मान लिया जाएगा.
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अगर चुनौती खारिज होती है तो 30 दिनों में पेमेंट करना होगा या 50 प्रतिशत जमा कर कोर्ट जाना होगा. इसके बाद अंतिम 15 दिन का मौका मिलेगा.
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अब चालान ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी जारी होंगे. ई-चालान 3 दिनों के भीतर मोबाइल पर भेजा जाएगा.
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हर चालान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा, जिससे पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहेगा. हालांकि, फिजिकल नोटिस आने में 15 दिन तक लग सकते हैं.
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दिल्ली के वाहन मालिकों को पुराने चालान निपटाने का एक खास मौका भी दिया जा रहा है. 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का विशेष सत्र आयोजित होगा.
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