23 April 2026
By: Ashwin Satyadev
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार अब सख्त मोड में आ गई है. राजधानी में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है.
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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि, "दिल्ली में अब… 'नो पीयूसी - नो फ्यूल' लागू हो गया है. दिल्ली में अब बिना वैध PUC वाले वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा."
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उन्होंने कहा कि, "इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. ताकि इस पॉलिसी का सख्ती से पालन हो सके."
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ऐसे में यदि आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए तो क्या होगा? आइये जानते हैं क्या कहता है नियम.
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सरकार के आदेशानुसार बिना वैलिड PUC के पेट्रोल पंर पर पहुंचने पर आपको पेट्रोल, डीजल या सीनएजी कुछ भी नहीं दिया जाएगा.
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लेकिन बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर कुछ सख्त नियम जरूर बनाए गए हैं.
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अगर आप बिना वैध PUC के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, तो आपको 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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इसके अलावा 3 से 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है. यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू है और इसका उल्लंघन करना गंभीर अपराध माना जाता है.
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बिना PUC के गाड़ी चलाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या डिसक्वालिफाई भी किया जा सकता है. यानी एक छोटी सी लापरवाही के चलते DL से भी हाथ धो सकते हैं.
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अगर PUC वैलिड नहीं है और कोई हादसा होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम खारिज कर सकती है. ऐसे में पूरा नुकसान खुद उठाना पड़ेगा.
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नई गाड़ियों के लिए PUC एक साल बाद बनवाना जरूरी होता है. वहीं पुरानी गाड़ियों के लिए हर 6 महीने में PUC सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है.
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यह नया नियम साफ करता है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है. अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो PUC सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रखें.
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आप अपने किसी भी नजदीकी पेट्रोल पंच या PUC जांच केंद्र पर जाकर अपने कार-बाइक या स्कूटर का PUC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.
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