19 October 2026
By: Aaj Tak Auto
दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो उसे निपटाने का मौका मिलने वाला है.
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दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां नियमों के तहत पुराने ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा कराया जा सकेगा.
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस लोक अदालत में कुल 2 लाख चालान और नोटिस के निपटारे की सीमा तय की गई है.
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दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के नोटिस के मुताबिक, 30 जून 2026 तक के लंबित कंपाउंडेबल चालानों को लोक अदालत में निपटाया जाएगा.
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हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा यहां हो सकेगा. केवल पात्र चालानों और नोटिस पर ही इस प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी.
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यह लोक अदालत दिल्ली के 6 अलग-अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी. वाहन मालिकों को अपने चालान की पर्ची पहले ऑनलाइन डाउनलोड करनी होगी.
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इसके लिए पोर्टल 19 अक्टूबर 2026 को यानी आज सुबह 10 बजे से खोला दिया गया है.
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दिल्ली में ये लोक अदालत कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट सहित 6 जगहों पर लगेगी.
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इस लोक अदालत में कुल 2 लाख चालान और नोटिस ही निपटारे के लिए लिए जाएंगे. एक दिन में अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे.
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चालान का निपटारा नियमों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में वाहन मालिक को कितनी राहत मिलेगी, यह चालान और उस पर लागू नियमों पर निर्भर करेगा.
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इसके लिए वाहन मालिकों को आधिकारिक वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat) पर जाना होगा.
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वेबसाइट पर अपने वाहन से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करके चालान या नोटिस डाउनलोड किया जा सकेगा.
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ध्यान रखें कि वाहन से जुड़ा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर आइडेंटिफिकेशन के लिए ओटीपी (OTP) की जरूरत पड़ेगी. इसलिए रजिस्टर्ड फोन साथ रखें.
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