नहीं खरीद पाएंगे पेट्रोल स्कूटर-बाइक! दिल्ली में लागू होगा नया नियम

30 June 2026

By; Ashwin Satyadev

दिल्ली में बदलेगा नियम

दिल्ली में बहुत जल्द पेट्रोल टू-व्हीलर्स का बाजार बदलने वाला है. आज दिल्ली सरकार ने अपनी नई EV Policy का ऐलान कर दिया है.

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बदल जाएगा बाजार

इस नई पॉलिसी के ऐलान के साथ ही पेट्रोल स्कूटर, बाइक्स की खरीदारी भविष्य में पूरी तरह से बदल जाएगी.

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1 जुलाई से लागू

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के तैयारी की गई है ये नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.

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15,000 करोड़ का बजट

 इस EV पॉलिसी के तहत सरकार अगले चार वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है. 

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कहां इस्तेमाल होगा पैसा

जिसका इस्तेमाल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी, रोड-टैक्स और रजिस्ट्रेशन की माफी और चार्जिंग इंफ्रा को बेहतर बनाने में करेगी.

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इन गाड़ियों पर बड़ा असर

लेकिन सबसे बड़ा असर पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर-बाइक्स और थ्री-व्हीलर पर पड़ने वाला है.

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केवल EV का रजिस्ट्रेशन

सरकार का कहना है कि, आने वाले 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल उन्हीं थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक होंगे.

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पेट्रोल टू-व्हीलर का क्या?

इसके अलावा 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. यानी पेट्रोल टू-व्हीलर्स की बिक्री बंद होगी.

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स्क्रैपिंग पर मिलेंगे पैसे

पुराने BS4 या उससे भी नीचे के इमिशन नॉर्म्स वाले पुराने टू-व्हीलर को स्क्रैप में भेजने पर वाहन मालिक को 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

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थ्री-व्हीलर पर भी फायदा

वहीं थ्री-व्हीलर के लिए 25,000 रुपये और N1 कैटेगरी के ट्रकों के लिए 50,000 रुपये तक की स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है.

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