उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को सात साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक वकील ने यह जानकारी दी. खुर्जा-बुलंदशहर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने दोषी आलोक उर्फ अरुणचंद पर 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि अरुणचंद बच्चे के पिता के लिए काम करता था और उनके घर में रहता था. जून 2023 में जहानपुर गांव निवासी राजेश चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिछले कुछ दिनों से खेत पर काम कर रहे अरुणचंद ने उसके सात साल के बेटे का अपहरण कर लिया है. इस मामले में अरनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी महीने मुठभेड़ के दौरान अरुणचंद को गिरफ्तार कर लिया गया था.
पूछताछ के दौरान अरुणचंद ने पुलिस को बताया कि उसने फिरौती मांगने के लिए बच्चे का अपहरण किया था, लेकिन बाद में उसी दिन अलीगढ़ जिले के चंदौस गांव में बाजरे के खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी. अभियोजक ने बताया कि सोमवार को न्यायाधीश ने अरुणचंद को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
बता दें कि बच्चों की किडनैपिंग के केस में अक्सर परिवार का कोई या फिर कोई घरेलू सहायकों के संलिप्तता सबसे अधिक देखने को मिल रही है. इस केस में भी ऐसा ही हुआ है.