उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक स्पेशल कोर्ट ने साल 2023 में 19 साल की महिला का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एससी-एसटी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने गुरुवार को दोषी सलमान पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील कृपा शंकर तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने आगे आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं. पुलिस ने शुरुआत में दिसंबर 2023 में सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना) और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
बाद में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं सहित अतिरिक्त आरोप जोड़े गए. इसके बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया. मुकदमे के दौरान गवाहों की गवाही से पता चला कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए खुद को सुमित बताकर पीड़िता को गुमराह किया था.
बता दें कि पहचान और धर्म छुपाकर किसी महिला या नाबालिग को बहला फुसलाकर रेप का वारदात को अंजाम देने का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे कई मामलों में वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें भी सामने आती हैं.