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मैनपुरी: नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, 10 साल बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Mainpuri News: यह मामला 2 सितंबर, 2015 को शुरू हुआ, जब 12 वर्षीय पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी बेटी खेतों में गई थी और वापस नहीं लौटी. रात भर की व्यापक खोज निरर्थक साबित हुई. लड़की का शव अगली सुबह एक बगीचे में पाया गया.

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रेप और मर्डर केस में मैनपुरी कोर्ट का फैसला
रेप और मर्डर केस में मैनपुरी कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक स्थानीय अदालत ने 2015 में 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आइए जानते हैं पूरा मामला... 

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पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जीतेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को दोषी मनोज पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पोक्सो अधिनियम के विशेष अभियोजक अनूप यादव ने यह जानकारी दी. 

ये था मामला

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह मामला 2 सितंबर, 2015 को शुरू हुआ, जब 12 वर्षीय पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी बेटी खेतों में गई थी और वापस नहीं लौटी. रात भर की व्यापक खोज निरर्थक साबित हुई. अभियोजक विश्व सिंह ने कहा कि लड़की का शव अगली सुबह एक बगीचे में पाया गया. पोस्टमार्टम से पता चला कि नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. 

जांच के दौरान फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का निवासी मनोज संदिग्ध के रूप में सामने आया. जिसके बाद पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. अब उसे सजा सुनाई गई है. 

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