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बलिया की अदालत का फैसला, यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल की जेल

बलिया की एक अदालत ने बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल की जेल के साथ-साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने बच्ची को जंगल में लेकर जाकर यौन उत्पीड़न किया था.

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यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल की सजा. (Photo: Representational )
यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल की सजा. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके मुताबिक सोमवार को सुनाए गए फैसले में बलिया के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत ने दोषी मन्नू भारती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि भारती 16 दिसंबर, 2023 को नगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली बच्ची को उसके घर के सामने एक झाड़ी में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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25 साल की कैद के साथ 25 हजार का जुर्माना

एसपी ने बताया कि सोमवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भारती को 25 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह फैसला गवाहों और बयानों के आधार पर दिया गया है.

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वहीं, अदालत के फैसले का पीड़िता के परिजनों ने स्वागत किया है. हालांकि परिजनों का कहना है कि आरोपी को इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी. 

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