चुनाव सुधारों (electoral reforms) पर संसद, न्यायपालिका, मीडिया और सड़क पर गहरा विमर्श हो रहा है. खासतौर पर चुनाव आयोग (Election Commission) की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ रहे हैं कि इसके लिए चीफ जस्टिस या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या भूमिका होनी चाहिए. पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और नियुक्ति प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया.