सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में 15 मई 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मंदिर के बैंक फंड के उपयोग की अनुमति दी गई थी. कोर्ट ने पारदर्शी प्रबंधन के लिए एक अंतरिम समिति गठित करने का आदेश दिया है, जो प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी.