अमेरिकी सुप्रीम में जस्टिस केविन ने कोर्ट के फैसले में असहमति जताते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के पास यूएस टैरिफ एक्ट 1974 के तहत कई अधिकार हैं. उन्होंने बताया कि इसी अधिनियम का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है.