कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रैफिक पुलिस के पास ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने का अधिकार नहीं है. जानें कानून क्या कहता है और किन हालात में पुलिस लाइसेंस जब्त कर सकती है.