बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामलों में दंगाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. इसके तहत आरोपियों को अगले एक साल तक जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई है.