अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इमरजेंसी पावर्स के तहत लगाए गए टैरिफ कानूनी नहीं हैं. कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक चुनौती मानते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है. ट्रंप ने कहा है कि यह पॉलिसी अमेरिका के हितों के खिलाफ है लेकिन वे टैरिफ में कोई बदलाव नहीं करेंगे.