बंगाल में मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की यह अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस फैसले से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है.