Supreme Court ने कहा कि गड्ढों और जाम से भरे National Highways पर नागरिकों से टोल वसूलना गलत है. CJI गवई ने टिप्पणी की कि जब 1 घंटे का सफर 12 घंटे में तय हो, तो 150 रुपये टोल क्यों चुकाएं? NHAI की अपील खारिज.