Supreme Court ने कहा कि इश्क करना कोई अपराध नहीं है और सहमति से बने किशोर प्रेम संबंधों को अपराध की नजर से नहीं देखना चाहिए. कोर्ट ने POCSO Act के दुरुपयोग पर चिंता जताई और मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र वाले केस पर सुनवाई से इनकार कर दिया.