सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव प्रत्येक महिला का अधिकार है.कोई भी संस्थान महिला को मैटरनिटी लीव देने से इनकार नहीं कर सकता.तमिलनाडु की एक महिला सरकारी कर्मचारी की अर्जी पर ये आदेश पारित किया गया है