सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितम्बर को उस याचिका को रद्द कर दिया है, जिसमें देशभर में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानि E20 की बिक्री पर सवाल उठाया गया था.