सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाए. केंद्र इसको लेकर राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा.