सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सीमापार आवाजाही के आधार पर आतंकवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता. बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत लाने के मामले में आरोपी को कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली.