सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, एडिट या मोनेटाइज करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा. साथ ही, सभी हाईकोर्ट से अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट भी तलब की गई है.