समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले अवैध निर्माण 30 दिन में खुद हटाना होगा, वरना प्रशासन बुलडोजर चलाएगा. धारा 9 के तहत 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.