इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि RTI के जरिए CCTV फुटेज सीधे आवेदक को नहीं दी जा सकती. हालांकि, उचित कोर्ट या सक्षम आयोग शिकायत की जांच के लिए फुटेज सुरक्षित रखने और उसे तलब करने का आदेश दे सकता है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अभी किसी सक्षम फोरम में शिकायत दाखिल नहीं की थी और सिर्फ RTI के जरिए फुटेज मांगी थी. इसलिए मौजूदा स्थिति में रिकॉर्डिंग सीधे देने का आदेश नहीं दिया जा सकता.