आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन या बकाया राशि जमा करने में देरी के लिए पेंशनर्स को भुगतान की तय डेट के बाद 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर मुआवजा देना होगा.