1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड को Token बनाना जरूरी हो गया है. RBI ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दिए हैं. ये आपके लिए जानने बेहर जरूरी है.