सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए राज्य सरकार और निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं. डॉग शेल्टर, गौशालाओं की रिपोर्ट, विशेष अभियान, FIR और हाईवे पर गश्त जैसे आदेश जारी हुए.