आईपीसी की धारा 159 में 'दंगा' की परिभाषा दी गई है. इसके मुताबिक, किसी सार्वजनिक स्थान पर जब दो या उससे ज्यादा व्यक्ति लड़ते हैं और सार्वजनिक शांति में बाधा डालते हैं तब कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं. कानून में इसको लेकर स्पष्ट प्रावधान बनाए गए हैं.