प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फ़ैसला सुनाया. इसके मुताबिक, बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन न किया जाए. दरअसल, कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षकों का TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ज़रूरी है. इसके बावजूद TET पास किए बगैर शिक्षकों का प्रमोशन किया जा रहा है. कोर्ट ने इसी याचिका पर ये फैसला सुनाया है.