सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों को लेकर आपत्तियां पेश की गई हैं। यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 और 23 के अनुसार, यूजीसी का मुख्य कार्य यूनिवर्सिटीज को अनुदान प्रदान करना और तकनीकी शिक्षा के संचालन से संबंधित है। इसमें कहीं भी स्टूडेंट्स या अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए कानून बनाने या नियम बनाने का जिक्र नहीं है। इस आधार पर नए नियमों की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।