नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 1 अक्टूबर 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. नए नियमों के तहत नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारियों को 100% तक इक्विटी में निवेश करने का विकल्प मिलेगा. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) भी लागू किया है, जिससे निवेशक एक ही PRAN नंबर से अलग-अलग स्कीम मैनेज कर सकेंगे.